गैंगस्टर शराब माफिया रवि उर्फ अवनीश के विरुद्ध हुई कड़ी कार्रवाई। |
- फाईज़ अली सैफी, ई-रेडियो इंडिया
गौरतलब है कि थाना निवाड़ी प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार द्वारा इस अपराधिक मामले की विवेचन की जा रही थी, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई थी, जिसके चलते जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या- 1827/रीडर- डीएम/2020 वाद संख्या- 01634/19 के नियम अनुसार गैंगस्टर शराब माफिया रवि उर्फ अवनी की अपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई अवैध संपत्ति खसरा संख्या- 491, खाता संख्या- 00861 मोदीनगर जोकि राम किशन वाटिका गेस्ट हाउस, कृष्णागंज तिबड़ा रोड इंद्रपुरी के नाम से चलाता था।
वहीं, दूसरी प्रॉपर्टी खसरा नंबर- 572 रकबा 175 वर्ग मीटर ग्राम अबूपुर थाना निवाड़ी को उमाकांत तिवारी तहसीलदार मोदीनगर तथा थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा अभियुक्त रवि उर्फ अवनीश की अपराधिक कृत्यों से अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम- 1986 की धारा- 14(1) के अंतर्गत कुर्क कर दी गई हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब छह करोड़ बताई जा रही है। वहीं, गैंगस्टर शराब माफिया रवि उर्फ अवनीश के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में दो दर्जन मुकदमें भी दर्ज है।
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